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CBDT ने AADHAAR और PAN को जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर मार्च 2020 की

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AADHAAR PAN Linking:  केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोमवार (30 दिसंबर) को आधार और पैन को जोड़ने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 मार्च 2020 कर दी। आयकर भरने के लिए पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करना बेहद जरूरी है। सीबीडीटी ने कहा कि ‘आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139एए की उपधारा 2 के तहत आधार के साथ पैन को जोड़ने की अंतिम तारीख को 31 दिसंबर, 2019 से 31 मार्च, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।’ संबंधित खबरें 31 दिसंबर से पहले निपटा लें ये जरूरी चार काम, वर्ना न्यू ईयर आते ही हो सकते हैं परेशान Aadhaar Card: कोई लेने से eAadhaar करे न या बताए नकली तब यूं करें दुरुस्त; फिर भी न मानें तो कर सकते हैं शिकायत सरकार की तरफ से कहा गया था कि अंतिम तारीख (31 दिसंबर) बीत जाने के बाद आपका पैन कार्ड डिएक्टिवेट हो सकता है। इसको लेकर आयकर विभाग ने कई बार सार्वजनिक सूचना भी जारी की थी। हालांकि आखिरी तक को आगे बढ़ाने के बाद फिलहाल करोड़ों लोगों को सरकार ने राहत दे दी है। लोगों को 3 महीने का अतिरिक्त समय मिला है। यह पहला मौका नहीं है जब सरकार ने इस डेट ...